
पाकिस्तान के नए प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फाएज इसा ने सोमवार को अपना कामकाज संभालते ही सुप्रीम कोर्ट (अभ्यास एवं प्रक्रिया) अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली नौ याचिकाओं की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ का गठन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सभी 15 न्यायाधीश इस पीठ में शामिल हैं।
पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार मामलों की सुनवाई का लाइव प्रसारण शुरू हुआ। संवैधानिक मामलों पर सुनवाई के लिए तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति द्वारा पीठों का गठन किया जाना अनिवार्य है। बताते चलें कि शहबाज शरीफ की अगुआई वाली पिछली सरकार ने इस कानून के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को स्वत: संज्ञान से नोटिस जारी करने वाले व्यक्तिगत अधिकार से वंचित कर दिया था। पूर्व सीजेपी उमर अता बांदियाल की अध्यक्षता वाली आठ न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम को निलंबित कर दिया था।