
अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन और प्रमोटर आरके अरोड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रख लिया। पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने सोमवार को मामले में ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मत्ता और मनीष जैन की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत मंगलवार यानी आज अपना फैसला सुनाएगी। इस बीच अधिवक्ता आरके हांडू आरोपी आरके अरोड़ा की ओर से पेश हुए और मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका दायर की।
हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुपरटेक के चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अरोड़ा को 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। पिछले हफ्ते दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के आधार को चुनौती देने वाली अरोड़ा की याचिका खारिज कर दी थी।