विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट व द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले के तीन आरोपियों को 11 से 15 साल तक के कठोर कारावास और 1.10 लाख से 1.50 लाख रुपये तक के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 11 दिसंबर 2016 को पुलिस धानाचूली पदमपुरी मार्ग पर चेकिंग कर रही थी तभी धानाचूली की ओर से एक कार आई। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चालक कार लेकर पदमपुरी की ओर भाग गया। पुलिस ने करीब एक किमी दूर कार को रोक लिया।
कार चालक वीरेंद्र सिंह के पास से डेढ़ किलो, कार सवार देवेंद्र कुमार के पास से ढाई किलो और बच्ची सिंह के पास से एक किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने सात गवाह पेश किए। अदालत में हुई सुनवाई में तीनों पर चरस तस्करी का दोष सिद्ध हुआ।