
इनकम टैक्स असेसमेंट केस में गांधी परिवार और AAP की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आप व कई धर्मार्थ ट्रस्टों ने इनकम टैक्स असेसमेंट को फेसलेस से इनकम टैक्स के केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी है।
इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसएनवी. भट्टी की पीठ ने 28 नवंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी।
तीन अक्टूबर को ट्रांसफर के विरुद्ध राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका द्वारा दायर याचिकाओं का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर व्यक्तियों के बीच क्रॉस-ट्रांजेक्शन होता है तो सेंट्रल असेसमेंट की आवश्यकता हो सकती है।