US Supreme Court: ट्रंप ने कोलोराडो मतदान अयोग्यता मामले में दायर की याचिका

अमेरिका के राष्ट्रपित चुनाव में ट्रंप खूब जो लगा रहे हैं। वहीं उन पर परेशानियां भी कम नहीं है। दो राज्य पहले ही उनको लेकर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इन राज्यों में एक कोलोराडो के खिलाफ ट्रंप में कोर्ट में अपील दायर की है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के रिपब्लिकन प्राथमिक मतदान से पूर्व राष्ट्रपति को प्रतिबंधित करने वाले न्यायिक निर्णय की डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है।

मुद्दा यह है कि कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के 19 दिसंबर के फैसले ने अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में भाषा के आधार पर ट्र्ंप को विद्रोह में शामिल होने के लिए राज्य के प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसमें 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर उनके समर्थकों का हमला शामिल था।

इससे पहले अमेरिका के राज्य मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के अमेरिकी राष्ट्रपति प्राथमिक चुनाव में राज्य के मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया था। मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने 14वें संशोधन के विद्रोहवादी प्रतिबंध का हवाला देते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राज्य के 2024 मतदान से हटा दिया था।

राज्य के पूर्व सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने ट्रंप के खिलाफ चुनौती शुरू की थी, जिसके बाद इस महीने की शुरुआत में एक प्रशासनिक सुनवाई हुई। हालांकि कैपिटल हिल पर हमले में अपनी भूमिका को लेकर ट्रंप ने हमेशा इनकार किया है।

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