Deprecated: Function WP_Dependencies->add_data() was called with an argument that is deprecated since version 6.9.0! IE conditional comments are ignored by all supported browsers. in /home1/theindi2/public_html/wp-includes/functions.php on line 6131
UTTARAKHAND NEWS : सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी...पेंशन बढ़ाने के लिए होगी एक वेतन वृद्धि - The Indian Exposure

UTTARAKHAND NEWS : सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी…पेंशन बढ़ाने के लिए होगी एक वेतन वृद्धि

राज्य सरकार के अधिवर्षात आयु प्राप्त कर 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार ने राहत दी है। इन तिथियों पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सरकार नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देगी। मंगलवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।फैसले का लाभ कर्मचारियों को हाईकोर्ट के 11 अप्रैल 2023 के आदेश और शासनादेश जारी होने से पहले के वर्ष में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पहले इस संबंध में निर्णय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भी इस तरह के मामलों में कार्रवाई के आदेश चुके हैं।जारी शासनादेश के मुताबिक, 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले जिन कर्मचारियों को एक जनवरी और एक जुलाई को एक इंक्रीमेंट दिया जाना है, उनके अंतिम वेतन वेतन के साथ एक नोशनल इंक्रीमेंट भी जोड़ा जाएगा। इस वेतन के आधार पर ही उनकी पेंशन की गणना होगी। हालांकि रिटायरमेंट पर मिलने वाले बाकी सभी लाभ में इस नोशनल इंक्रीमेंट को शामिल नहीं किया जाएगा।

एरियर भुगतान नहीं किया जाएगा
यह लाभ उन्हें तत्काल प्रभाव से मिलेगा। लेकिन एरियर भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार के कई कर्मचारी हर साल अपनी सेवा पूरी करने के बाद 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं। इनमें ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो एक ही वेतन स्तर पर उस तिथि पर एक साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर लेते हैं। उन्हें एक जुलाई और एक जनवरी को इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन उन्हें अगला इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि वे केवल एक दिन पहले ही 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं।

कर्मचारी संगठनों ने 2006 से शासनादेश लागू करने की मांग की

कर्मचारी संगठनों ने नोशनल इंक्रीमेंट दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। लेकिन साथ ही शासनादेश को वर्ष 2006 से लागू करने की मांग की है।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने यह लाभ वर्ष 2006 से दिए जाने का शासनादेश जारी किया है, जबकि सचिव वित्त के आदेश में यह अप्लै 2023 के बाद से लागू होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home1/theindi2/public_html/wp-includes/functions.php on line 5481