
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCS 2025 मुख्य परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। यह निर्णय चार दिसंबर को नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया। आयोग के अनुसार, 7 मई 2025 के विज्ञापन तथा 6 से 9 दिसंबर 2025 के बीच प्रस्तावित मुख्य परीक्षा फिलहाल रोक दी गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि नई परीक्षा तिथियां बाद में आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएँगी। यह आदेश सचिव अशोक कुमार पांडेय द्वारा जारी हुआ। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने की।
हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए कि प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन विषय का गलत पाया गया प्रश्न हटाया जाए तथा संशोधित परिणाम जारी किया जाए। साथ ही, कोर्ट ने वर्ष 2022 के नियमन के आधार पर नई मेरिट सूची प्रकाशित करने को कहा।
मामले के अनुसार, कुलदीप कुमार सहित कई अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। यह परीक्षा डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, वित्त अधिकारी, सहायक आयुक्त राज्य कर, नगर आयुक्त जैसे 120 से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थी। परिणाम 8 अक्टूबर को जारी हुआ था, जिसमें लगभग 1200 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए थे।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न गलत तरीके से तैयार किया गया, जिससे अंतिम परिणाम प्रभावित हुआ। सुनवाई के दौरान आयोग ने भी स्वीकार किया कि एक प्रश्न त्रुटिपूर्ण था और उसे हटाया जाना चाहिए था। कोर्ट ने इस आधार पर PCS मुख्य परीक्षा पर अस्थायी रोक लगा दी।
अब संशोधित प्रारंभिक परिणाम और नई मेरिट सूची जारी होने के बाद ही परीक्षा की आगे की प्रक्रिया तय होगी।