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दिल्ली :नगर निगम ने 16 जुलाई से दिल्ली के लिए संपत्ति कर की एक समान दर लागू करने का फैसला किया है, जो 12 से 20 फीसदी तक होगा - The Indian Exposure

दिल्ली :नगर निगम ने 16 जुलाई से दिल्ली के लिए संपत्ति कर की एक समान दर लागू करने का फैसला किया है, जो 12 से 20 फीसदी तक होगा

नगर निगम ने 16 जुलाई से पूरी दिल्ली के लिए संपत्ति कर की एक समान दर  लागू करने का फैसला किया है, जो 12 से 20 फीसदी तक होगा। हालांकि रिहायशी कॉलोनियां एवं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के निवासियों ने 90 फीसदी कर भुगतान कर दिया हो तो वे कर में 10 फीसदी की छूट प्राप्त कर सकते हैं। 

कचरे के 100 फीसदी निपटान पर भी संपत्ति कर में अतिरिक्त  छूट का प्रावधान किया है। इसके साथ ही सभी तरह की संपत्तियों के कर पर एक फीसदी शिक्षा उपकर भी लगेगा।

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि तीनों निगमों के एकीकरण करने के बाद संपत्ति कर में एकरूपता लानी जरूरी थी, जिन लोगों ने संपत्ति कर का पहले भुगतान कर दिया है, उन पर कोई अधिभार नहीं लेगा। निगम ने अपने सभी स्थानीय संपत्ति कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह जल्द उन संपत्तियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार कर लें, जो संपत्ति कर भुगतान के  दायरे में आती हैं। 

गैर-रिहायशी समेत दूसरी संपत्तियों की कर दरें

  • 1500 वर्ग फीट तक की गैर-रिहायशी संपत्तियों से ए, बी, सी, डी व ई श्रेणी में 20 फीसदी एवं एफ, जी, एच के लिए 15 फीसदी।
  • 1500 वर्गफुट से अधिक की गैर-रिहायशी संपत्तियों को 20 फीसदी की एक समान दर।
  • औद्योगिक संपत्तियों पर 15 फीसदी की समान दर।
  • सरकारी उपक्रमों, पीएसयू सांविधानिक निकायों, अधिकरणों, सरकारी विभागों से रिहायशी भवनों के लिए 15 फीसदी व गैर रिहायशी भवनों के लिए 20 फीसदी 
  • हवाई अड्डों एवं उससे जुड़ी संपत्तियों के लिए आच्छादित भूमि के लिए 20 फीसदी की दर।
  • रनवे, टैक्सी वे, अप्रोन, हवाई जहाजों की पार्किंग, पर 15 फीसदी व इससे अलग भूमि पर 10 फीसदी की दर।
  • रिहायशी एवं गैर रिहायशी फार्म हाउस पर 20 फीसदी की एकसमान दर।

कचरा निपटान पर भी मिलेगी छूट
कचरे के 100 फीसदी निस्तारण, गीले कूड़े की 100 फीसदी कंपोस्टिंग, सूखे कूड़े की 100 फीसदी रीसाइक्लिंग एवं बचे हुए सूखे कूड़े को शत प्रतिशत निगम को देने पर 5 फीसदी की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस राशि  को नगर निगम हाउसिंग सोसाइटी के ही विकास कार्यों पर खर्च करेगा। आम सहमति न होने की सूरत में यह राशि सभी करदाताओं के खाते में  जमा कर दी जाएगी। 

समय पर करो भुगतान, पाओ छूट
प्रत्येक वित्त वर्ष की पहली तिमाही 30 जून तक संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। वरिष्ठ  नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों को खुद उपयोग वाली 100 वर्गमीटर की एक संपत्ति पर 30 फीसदी की छूट मिलेगी।

वहीं, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपये तक के देय संपत्ति कर पर 2 फीसदी की दर या अधिकतम  200 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। जिस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 90 फीसदी करदाता अपने संपत्ति कर का भुगतान करेंगे उन्हें 10 फीसदी की छूट मिलेगी।

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