
तेलंगाना के मंचल में मासूम बच्ची के यौन उत्पीड़न मामले में विशेष संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत ने एक आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पैसों का लालच देकर बच्ची को आरोपी ले गया था एक घर में
यौन उत्पीड़न की यह घटना 2016 में मंचल थाना क्षेत्र में हुई। मंचल निवासी चार साल की बच्ची के परिजनों ने दुसारी राजू उर्फ कटम राजू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मंचल पुलिस में 3 फरवरी को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, कटम राजू बच्ची को पैसे देने के बहाने पास के एक घर में ले गया। बच्ची उस समय खेल रही थी। उसी दौरान आरोपी ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। चार फरवरी को फिर से आरोपी ने पैसे का लालच देकर बच्ची को पास के एक घर में बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वह उसके पास नहीं गई।
बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा
बच्ची ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर मंचल थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान मंचल पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक ने साक्ष्य एकत्र किए। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस अधिकारी एम गंगाधर ने आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए एलबी नगर स्थित विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश हरीशा ने आरोपी दुसारी राजू को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।