Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी कर धोखाधड़ी मामले में दोषी करार

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी पर न्यूयॉक की एक अदालत ने 16 लाख डॉलर (13 करोड़ लगभग) का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि कंपनी की एक योजना से इसके अधिकारियों ने ट्रंप भवनों में बिना किराए के अपार्टमेंट, मंहगी गाड़ियों और बच्चों की स्कूल फीस जैसे नौकरी से जुड़े बेशकीमती लाभ उठाकर व्यक्तिगत आयकर की चोरी की। ट्रंप की कंपनी को पिछले माह षडयंत्र और व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेरफेर सहित 17 कर अपराधों के लिए दोषी पाया गया। इन अपराधों के लिए दंड के रूप में मात्र जुर्माना ही किया जा सकता था।

14 दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश

ट्रंप स्वयं मुकदमे में शामिल नहीं थे और उन्होंने अपने अधिकारियों द्वारा कर चोरी किए जाने की जानकारी होने से इनकार किया। इस मामले में ट्रंप ऑर्गनाइजेशन की सहायक कंपनियों ट्रंप कॉर्प और ट्रंप पेरोल कॉर्प पर आठ लाख दस हजार डॉलर और आठ लाख डॉलर का जुर्माना किया गया है। अदालत ने 14 दिन के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। 

निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे ट्रंप

यह जुर्माना ट्रंप टॉवर के एक अपार्टमेंट की कीमत से भी कम है और इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति या इसकी भविष्य की योजनाओं पर कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है फिर भी इससे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए प्रयासरत ट्रंप की व्यावसायिक छवि खराब होगी। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप या कंपनी चलाने में उनकी सहायता करने वाले बच्चों में से कोई भी सजा दिए जाने के दौरान अदालत में मौजूद नहीं था। इस जुर्माने के बाद जारी किए गए बयान में ट्रंप की कंपनी ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वह इस निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे। बयान में जुर्माने को राजनीति से प्रेरित और बेवजह प्रताड़ित करने का मामला बताया गया है।

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