
चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्या, अंकित व सौरभ भाष्कर के खिलाफ दर्ज एफआईआर व उन पर लगे गैंगस्टर की धाराओं को निरस्त करने की याचिका को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अंकित व सौरभ भास्कर की ओर से कहा गया था कि उनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। वे रिसॉर्ट में मैनेजर व सहायक मैनेजर के पद पर थे। वे रोजी रोटी के लिए यहां कार्य करते थे। दोनों का नौकर व मालिक का संबंध है।
पुलकित आर्या ने कहा कि उन पर इस केस के अलावा दो अन्य केस हैं जो पुराने और लंबित हैं। पहला नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का है। जब वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे तब उन्होंने किसी आश्रम के नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी कर दी थी। दूसरा केस मेडिकल कालेज में प्रवेश का है जो अभी विचाराधीन हैं। याचिका में कहा गया कि इन दोनों केसों में गैंगस्टर नहीं बनता है। इसलिए इसे निरस्त किया जाए। याचिका में कहा गया कि वे किसी गैंग के सदस्य नहीं हैं। पुलिस ने इस केस में पहले उन पर मुकदमा दर्ज किया था। बाद में गैंगस्टर भी लगा दिया। संवाद