कांग्रेस की यामिनी को हरबर्टपुर नगर पालिका चुनाव में मैदान में उतरने की मिली अनुमति

हरबर्टपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की कांग्रेस उम्मीदवार यामिनी रोहिल्ला को चुनाव लड़ने की मिली अनुमति
हरबर्टपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की उम्मीदवार यामिनी रोहिल्ला को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी शामिल थे, ने उनका नामांकन रद्द करने के आदेश को खारिज करते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतरने की अनुमति दी। हालांकि, न्यायालय ने उनके चुनाव परिणाम को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है।
यामिनी रोहिल्ला ने न्यायालय में अपील दायर करते हुए कहा कि रिटर्निंग अफसर द्वारा उनके नामांकन को रद्द करने का जो आधार बताया गया, वह गलत था। विकासनगर तहसीलदार द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को विवादित ठहराने के बाद रिटर्निंग अफसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। इसके बावजूद, अदालत ने रोहिल्ला को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की।
यह निर्णय कांग्रेस उम्मीदवार के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित हुआ, और अब वे आगामी चुनाव में अपने उम्मीदवार के रूप में भाग ले सकेंगी।
