निकाय चुनाव: हरबर्टपुर से कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी की उम्मीदवारी पर SC ने लगाई रोक

नगर पालिका हरबर्टपुर से कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला एक बार फिर चुनावी मैदान से बाहर हो गई हैं। उच्चतम न्यायालय ने उनकी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के फैसले पर रोक लगा दी है। यह निर्णय उच्च न्यायालय की डबल बेंच के आदेश पर रोक लगाने के बाद आया, जो यामिनी को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दे रहा था। इस मामले में अगली सुनवाई 28 दिन बाद होगी।

दरअसल, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए यामिनी रोहिला का जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए जाने के कारण विवादों में था। रिटर्निंग अफसर ने तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र की जांच करवाई थी, जिसमें उसे संदिग्ध पाया गया। 1 जनवरी को रिटर्निंग अफसर ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया था। इसके बाद यामिनी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जहां 7 जनवरी को उच्च न्यायालय ने उनकी अपील खारिज कर दी।

इसके बावजूद, यामिनी ने डबल बेंच में अपील की, और 10 जनवरी को डबल बेंच ने नामांकन निरस्त करने के फैसले को गलत ठहराते हुए उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन चुनाव परिणाम को अंतिम निर्णय तक स्थगित रखने का आदेश भी दिया था। इस आदेश को जिला निर्वाचन अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वरले ने डबल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी। अब मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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