
जिला न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी ने विद्युत लाइन पर कटिया डालकर बिजली चोरी करने के मामले में आरोपी को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है।
ऊर्जा निगम के विशेष अभियोजक केपी शर्मा ने बताया कि 10 मई 2012 को विद्युत विभाग के जेई मनोज कुमार सैनी ने कोतवाली लक्सर में बिजली चोरी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता उपखंड अधिकारी अजीव राणा व कर्मियों के साथ वाहन से सोनाली नहर पुल कुआखेड़ा पहुंचे थे। विभागीय कर्मचारियों की सूचना पर विद्युत लाइन के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम मोहम्मदपुर बुजुर्ग लक्सर के रहने वाले सुखपाल को विद्युत लाइन पर केबिल डालकर बिजली चोरी करते पकड़ा था। सुखपाल की ओर से परिसर के सामने से जा रही एलटी लाइन पर केबिल डालकर विद्युत भार की चोरी की जा रही थी।
रिपोर्ट के आधार पर सुखपाल के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले से संबंधित मुकदमे में ऊर्जा निगम की ओर से छह गवाह प्रस्तुत किए गए।